सोलन: उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने जानकारी दी है कि ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ के तहत ज़िले के पात्र परिवारों की चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण संचालित किया जा रहा है। इस योजना के तहत 27 वर्ष से कम आयु के बेसहारा सदस्य, 59 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन वाले परिवार, विधवा, अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं तथा ऐसे परिवार जिनका मुखिया 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग हो, आवेदन करने के पात्र हैं।

योजना के लिए लाभार्थी परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 75 हजार रुपये निर्धारित की गई है तथा इस चरण में 31 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2026 के मध्य जारी किए गए आय प्रमाण पत्र पूरी तरह मान्य रहेंगे। योग्य नागरिक अपने आवेदन पत्र अपनी संबंधित ग्राम पंचायत, विकास खंड कार्यालय या उपमंडलाधिकारी कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।
उपायुक्त ने बताया कि आवेदनों की प्राप्ति, उनका पारदर्शी सत्यापन एवं अनुशंसा की प्रक्रिया 20 सितंबर, 2026 तक पूर्ण की जाएगी तथा चयनित परिवारों की अंतिम सूची 25 सितंबर, 2026 को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल सर्वेक्षण में शामिल होना ही अंतिम चयन की गारंटी नहीं होगा, बल्कि अंतिम सूची राज्य सरकार के नियमों व मापदंडों के आधार पर ही जारी की जाएगी। उन्होंने ज़िले के समस्त पात्र नागरिकों से आग्रह किया है कि वे 20 सितंबर से पूर्व आवश्यक दस्तावेजों सहित अपना आवेदन जमा करवाएं ताकि कोई भी पात्र परिवार लाभ से वंचित न रहे।