हरियाणा: फतेहाबाद जिले में हत्या के एक मामले में न्यायाधीश एसपी गोयल की अदालत ने गांव सिरढ़ान के 12 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन पर गांव के दो लोगों की हत्या करने के आरोप था। अपने फैसले में कोर्ट ने 9 हत्यारों को 21-21 हजार रूपये जुर्माने की तथा तीन को 23-23 हजार रूपये की भी सजा सुनाई है। इस मामले में पुलिस द्वारा सिरढ़ान निवासी रामनिवास पुत्र अमरसिंह की शिकायत पर 13 मई 2007 को हत्या का मामला दर्ज किया था।

पुलिस को दर्ज करवाई गई शिकायत में रामनिवास ने बताया कि गांव के कुछ लोगों का आपस में झगड़ा हो गया। जिसके चलते उन्होंने मनोज कुमार का साथ दिया। इसी रंजिश को लेकर बीते दिन गांव के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। जिसमें उसके भाई सुरेंद्र कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। इसी हमले में घायल हुए मनोज ने बाद में दम तौड़ दिया। इस मामले में कोर्ट ने गांव सिरढ़ान के १२ लोगों को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैछ की सजा सुनाई है। उम्रकैद की सजा पाने वालों में महावीर, बलबीर, शेरसिंह, कुंवर सिंह, रोहताश, मुंशीराम, रामनिवास, हनुमान व सुभाष को उम्रकैद के साथ 21-21 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गई, जबकि सीताराम, कुलवंत व दलीप को उम्रकैद व 23-23 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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