श्री रेणुकाजी: जिला सिरमौर के श्री रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाली कोटिधिमान पंचायत के प्रधान, उपप्रधान व पंचायत सदस्य को निलंबित कर दिया गया है | यह कार्यवाही विकास कार्यों में पाई गई अनियमितताओं और अपने पद का दुरूपयोग करने के चलते की गई है | बता दें कि कुछ समय पूर्व कोटिधिमान पंचायत प्रधान पर सीमेंट के गबन के आरोप लगाए गए थे | उसके कुछ समय बाद नाहन में पत्रकारों से बातचीत में कोटिधिमान पंचायत की विजिलेंस कमेटी के सदस्य दिलीप आजाद ने एक बार फिर आरोप लगाया था कि पंचायत प्रधान ने 197 सीमेंट के बैग बेचने के लिए कोटिधिमान पंचायत से 20 किलोमीटर दूर खाला क्यार में रखे हैं और यह सीमेंट पंचायत सचिव द्वारा भी पंचायत में रिसीव नहीं किया गया था। आजाद का आरोप था की उनकी शिकायतों की को सुनवाई नहीं हो रही है |

अब इस मामले में कोटिधिमान पंचायत के प्रधान, उपप्रधान व पंचायत सदस्य के निलंबिन के आदेश जिला पंचायत अधिकारी जिला सिरमौर अंचित डोगरा ने जारी किए हैं | यह आदेश जिला पंचायत अधिकारी जिला सिरमौर ने पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 के प्रावधान के अंतर्गत प्रदान शक्तियों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से कोटिधिमान पंचायत प्रधान इन्द्रा देवी, कोटिधिमान पंचायत उपप्रधान सुरेंद्र सिहं और कोटिधिमान पंचायत सदस्य कुलदीप सिहं को निलंबित करने के आदेश जारी किए है |

प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि कोटिधिमान पंचायत प्रधान द्वारा 6 कार्यों के लिए बिना ग्राम पंचायत की अनुमति के सीधे तौर पर 600 बैग सिमेंट नागरिक आपूर्ति निगम हिमाचल प्रदेश ददाहू से प्रधान द्वारा लिए गए हैं | वहीं अन्य कार्यों में भी अनियमितताएं पाई गई हैं जैसे बिना पंचायत की अनुमति के अनेक कार्यों के लिए एक ही व्यक्ति को सीमेंट जारी करना भी पंचायती राज नियमों की अवेहलना है |

प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि कोटिधिमान पंचायत सदस्य कुलदीप सिहं द्वारा जो काम करवाया जा रहा था वह उन्हें कभी आबंटित ही नहीं किया गया था | इसके साथ ही वह अन्य वार्ड में भी काम करवा रहे थे जबकि यह कार्य उस वार्ड के सदस्य के द्वारा ही करवाया जान चाहिए था | वहीं उपप्रधान पर भी प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट में पंचायत की अनुमति के बिना सीमेंट का उपयोग या कार्य करने की अनुमति नहीं पाई गई है |

जिला पंचायत अधिकारी जिला सिरमौर ने आदेश में कहा है कि यदी निलंबित किए गए पदाधिकारियों के पास ग्राम पंचायत से संबंधित कोई भी चल या संपत्ति हो तो उसे तुरंत पंचायत सचिव कोटिधिमान के पास जमा करवा दिया जाए |

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