त्रिलोकपुर मेले के दौरान मांस-मछली की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध: उपायुक्त

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By पंकज जयसवाल

नाहन : जिला दंडाधिकारी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने श्री महामाया बालासुन्दरी जी त्रिलोकपुर मंदिर में आयोजित होने वाले आश्विन नवरात्र मेला-2026 के दौरान मेला क्षेत्र में मांस एवं मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। यह मेला 11 से 26 अक्तूबर, 2026 तक आयोजित किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि यह मेला आम जन-मानस/श्रद्धालुओं की धार्मिक भावना एवं आस्था का प्रतीक है और मेले में देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु त्रिलोकपुर मंदिर में आकर अपनी आस्था एवं मनोकामनाओं के साथ पूजा-अर्चना करते हैं। श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में किसी भी प्रकार की मांस व मछली की बिक्री की दुकानें नहीं लगाई जाएंगी।

उन्होंने बताया कि मेला अवधि के दौरान त्रिलोकपुर क्षेत्र में मांस व मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त काला आम्ब से त्रिलोकपुर तक सड़क के साथ लगती मांस व मछली की दुकानों में भी मेले की अवधि के दौरान विक्रेताओं को केवल दुकान के अंदर ही (पर्दे में) मांस व मछली का विक्रय करना होगा।

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पंकज जयसवाल

पंकज जयसवाल, हिल्स पोस्ट मीडिया में न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पर खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में करीब 2 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह समाज सेवी संगठनों से जुड़े रहे हैं और हजारों युवाओं को कंप्यूटर की शिक्षा देने के साथ साथ रोजगार दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।