राष्ट्रीय लोक अदालत ने रेणुका जी बांध प्रभावितों को 2.16 करोड़ की राशि को हरी झंडी दी

नाहन : सिरमौर जिला न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में रेणुका जी बांध परियोजना से जुड़े भूमि प्रभावितों के हक में एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। अदालत ने परियोजना से प्रभावित परिवारों को राहत देते हुए कुल 2,16,42,802 रुपये की मुआवजा राशि जारी करने के आदेश दिए हैं। यह निर्णय अनिल, हितेंद्र सिंह और जगर सिंह बनाम रेणुका जी बांध परियोजना से संबंधित तीन अलग-अलग आवेदनों पर सुनवाई के बाद लिया गया, जिससे प्रभावितों के लंबे इंतजार पर विराम लग गया है।

अदालत में दायर किए गए आवेदनों में प्रभावितों ने स्पष्ट किया कि पूर्व में पारित न्यायिक निर्णयों के तहत जो मुआवजा राशि निर्धारित की गई थी, वह पहले ही अदालत में जमा करवाई जा चुकी है। इसके साथ ही अदालत को यह भी जानकारी दी गई कि इन निर्णयों के खिलाफ किसी भी पक्ष की ओर से कोई अपील दायर नहीं की गई है। आवेदकों ने अपनी घरेलू जरूरतों और आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए न्यायालय से इस राशि को शीघ्र जारी करने का मानवीय अनुरोध किया था।

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सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष यानी रेणुका जी डैम परियोजना की ओर से इस राशि को जारी करने पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई। सभी तथ्यों, कानूनी पहलुओं और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद जिला न्यायालय ने आदेश जारी किए कि पूरी राशि नियमानुसार प्रभावितों को वितरित की जाए। विशेष रूप से, मृतक अमर सिंह के वारिसों के हिस्से की राशि ब्याज सहित उनकी सही पहचान सुनिश्चित करने के बाद जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

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पंकज जयसवाल

पंकज जयसवाल, हिल्स पोस्ट मीडिया में न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पर खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में करीब 2 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह समाज सेवी संगठनों से जुड़े रहे हैं और हजारों युवाओं को कंप्यूटर की शिक्षा देने के साथ साथ रोजगार दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।