नाहन – राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश के सभी जिला न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी नव कमल ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में पूर्व मुकदमेबाजी एवं लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। इनमें बैंक संबंधी मामले, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी के बिल तथा वैवाहिक विवाद से संबंधित मामले शामिल हैं।

न्यायालयों में लंबित उपरोक्त श्रेणी के मामलों से संबंधित पक्षकार अपने मामलों को लोक अदालत में लगवा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति, जिनका मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और वे आपसी समझौते के आधार पर उसका निपटारा करवाना चाहते हैं, वे भी लोक अदालत में आवेदन कर सकते हैं।
निःशुल्क कानूनी सहायता एवं सलाह के लिए प्राधिकरण के हेल्पलाइन टोल-फ्री नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर (नाहन) का दूरभाष नंबर 01702-224749 है। इसके अतिरिक्त उपमंडलीय विधिक सेवा समितियों नाहन 01702-224527, पांवटा साहिब 01702-222179, राजगढ़ 01799-221377 तथा शिलाई 01704-292531 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
लोग अपनी समस्याएं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर की ईमेल [email protected] पर भी भेज सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की वेबसाइट (https://nalsa.gov.in/) पर करे।
प्राधिकरण के अनुसार मोटर व्हीकल चालान के मामलों को ऑनलाइन ई-कोर्ट डिजिटल पेमेंट के माध्यम से न्यायालय में आए बिना भी लोक अदालत से पूर्व निपटाया जा सकता है।