मंडी: दीपावली त्यौहार को ध्यान में रखते हुए कोटली शहरी क्षेत्र में प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान को छोडक़र अन्य स्थानों पर बिना लाइसेंसे के आतिशबाजी व पटाखे बेचने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। यह जानकारी एसडीएम कोटली रमेश कटोच ने बुधवार को दी। कोटली बाजार में आग इत्यादि की घटना न घटित हो इसको ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किये गए हैं, ताकि शहरी इलाके में भविष्य में कोई अप्रिय घटना न घटित हो।

उन्होने बताया कि कोटली में लाइसेंस प्राप्त करने वालों को पटाखे व आतिशबाजी बेचने की अनुमति रहेगी। इसके लिए संबंधित विक्रेता तमाम औपचारिकताएं पूर्ण कर 22 अक्तूबर से पहले एसडीएम कार्यालय से लाइसेंस व चिन्हित स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बिना अनुमति एवं चिन्हित स्थान को छोडक़र कोई व्यक्ति आतिशबाजी व पटाखे इत्यादि शहर में विक्रय करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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