HillsPost
    Facebook Twitter Instagram
    • परिचय
    • संपर्क करें :
    Facebook Twitter Instagram YouTube WhatsApp
    Monday, August 15
    HillsPostHillsPost
    Demo
    • होम पेज
    • हिमाचल
    • हिमाचल विशेष
    • राष्ट्रीय
    • खेल
    • टेक्नोलॉजी
    • राजनैतिक
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • धार्मिक
    • स्वास्थ्य
    • अंतर्राष्ट्रीय
    HillsPost
    Home»हिमाचल»मंडी»14.154 किलोग्राम चरस रखने के अपराध में दोषी को कठोर कारावास एवं जुर्माना
    मंडी

    14.154 किलोग्राम चरस रखने के अपराध में दोषी को कठोर कारावास एवं जुर्माना

    Hills PostBy Hills PostJuly 15, 20222 Mins Read
    Facebook Telegram WhatsApp Twitter Pinterest LinkedIn Email
    Share
    WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    मंडी: विशेष न्यायाधीश-I मंडी की अदालत ने चरस रखने के अपराध में एक व्यक्ति को कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है । उप जिला न्यायवादी मण्डी, उदय सिंह ने बताया कि दिनांक 07/02/2021 को अन्वेषण अधिकारी, पुलिस थाना बल्ह को गुप्त सुचना प्राप्त हुयी थी कि एक व्यक्ति लाल रंग की स्कार्पियो गाड़ी न. एच.पी. 76-3921 में नेरचौक से कल्खर की तरफ जा रहा है जिसके पास काफी मात्रा में चरस है, इसी सूचना के आधार पर अन्वेषण अधिकारी ने अपनी पुलिस टीम के साथ उक्त गाड़ी को रोकने के लिए गलमा में नाकाबंदी लगायी थी l

    लाल रंग की स्कार्पियो गाड़ी के आने पर अन्वेषण अधिकारी द्वारा गाड़ी को तलाशी के लिए रोका गयाl गाड़ी के चालक का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम देवी सिंह उर्फ़ सूर्या पुत्र चैतरू राम गाँव धमरेहड डाकघर झटिंगरी तहसील पधर, जिला मंडी बताया तथा शक के आधार पर व्यक्ति की गाड़ी की तलाशी ली गयी तो गाड़ी के अंदर रखी गये एक बोरू (बोरी) में से 14.154 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी, जिस पर दोषी के खिलाफ पुलिस थाना बल्ह, जिला मंडी में अभियोग सख्या 30/2021 दर्ज हुआ था। इस मामले की छानबीन निरीक्षक, कमलेश कुमार, पुलिस थाना बल्ह ने अमल में लायी थी और छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी द्वारा अदालत में दायर किया था।

    उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 32 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम और उप जिला न्यायवादी विनय वर्मा ने अमल में लायी थीl मामले में अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को 14.154 किलोग्राम चरस रखने के आपराध में एन.डी.पी.एस एक्ट की धारा 20 के तहत 14 वर्ष के कठोर कारावास और ₹ 1,40,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है तो इस सूरत में अदालत ने दोषी को एक वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास के साथ ₹ 1,000/- जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

    Share. WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Hills Post
    • Website

    Related Posts

    कामगारों के पंजीकरण में मंडी जिला अव्वल

    August 12, 2022

    केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडैंट) परीक्षा 7 अगस्त को

    August 6, 2022

    मंडी शहर में पेयजल आपूर्ति आंशिक रूप से प्रभावित

    August 6, 2022

    संधोल-बरच्छबाड़ पेयजल योजना तैयार, इसी महीने होगा लोकार्पण: महेंद्र सिंह ठाकुर

    August 5, 2022

    मंडी के सेरी मंच पर मनाया जाएगा जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह

    August 5, 2022

    राज्यपाल ने झुण्डी पंचायत से हरियाली पौधरोपण अभियान का शुभारम्भ किया

    August 4, 2022

    Leave A Reply Cancel Reply

    हिमाचल
    दुर्घटनाएं

    ददाहू के समीप चूली गांव में दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत

    By संवाददाताAugust 15, 2022

    श्री रेणुका जी: भारी बारिश के चलते ददाहू के साथ लगते चूली गांव में देर…

    जिला प्रशासन ने जारी की नदी-नालों के किनारे न जाने की चेतावनी

    August 14, 2022

    मुख्यमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर सराहां में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर लेंगे परेड की सलामी

    August 13, 2022

    थाना कलां में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर, परेड की रिहर्सल जारी

    August 13, 2022
    • Facebook
    • WhatsApp
    • YouTube
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    About us
    About us

    हिल्स पोस्ट हिमाचल प्रदेश से ऑनलाइन दैनिक समाचार, हम उन मुद्दों को परिभाषित करते का प्रयास करते है जिनकी हम एक समुदाय के रूप में परवाह करते हैं। हम उन कहानियों को ढूंढकर आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं, जो बताती हैं कि हम कौन हैं | हम बाधाओं को तोड़ते हुए समुदायों को एक दूसरे के समीप लाते में प्रयासरत्त हैं।

    संपर्क के लिए ई मेल करें:

    Email us: [email protected]

    Recent

    ददाहू के समीप चूली गांव में दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत

    August 15, 2022

    मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम में भाग लिया

    August 14, 2022

    जिला प्रशासन ने जारी की नदी-नालों के किनारे न जाने की चेतावनी

    August 14, 2022

    मुख्यमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर सराहां में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर लेंगे परेड की सलामी

    August 13, 2022
    Recent Comments
    • Hills Post on नाहन में प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क कोचिंग, 10 अगस्त तक पंजीकरण
    • Nitika thapa on नाहन में प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क कोचिंग, 10 अगस्त तक पंजीकरण
    • Ashima Kumari on नाहन में प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क कोचिंग, 10 अगस्त तक पंजीकरण
    • सुरेंद्र सिंह चुनु रेणुका जी बड़ोंन on 1 किलो 453 ग्राम चरस के साथ एक गिरफ़्तार
    • Ajay Kumar Sood on विरोध के बाद श्री रेणुका जी से हटाया गया सेल्फी प्वाइंट
    Facebook Twitter Instagram Pinterest YouTube
    © 2022 NVO NEWS. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.