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रेणुका बांध प्रभावित परिवार 11 जुलाई तक प्रस्तुत करें दावे और आक्षेप: सुमित खिमटा

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नाहन: उपायुक्त एवं समाहर्ता सिरमौर सुमित खिमटा ने बताया कि रेणुका जी बांध परियोजना प्रभावित परिवार अब  11 जुलाई 2023 तक अपने दावे व आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। यह दावे व आक्षेप रेणुका जी बांध परियोजना कार्यालय ददाहू तथा तहसीलदार ददाहू, संगड़ाह, नौहराधार, राजगढ़ और पच्छाद के कार्यालयों में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

सुमित खिमटा ने बताया कि रेणुका जी बांध परियोजना में 20 पंचायतों के कुल 1408 परिवार मुख्य परियोजना प्रभावित परिवार हैं जिन्हें मुआवजा प्रदान किया गया है। इन प्रभावित परिवारों में 297 परिवारों की भूमि और घर जबकि 481 परिवारों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इसी प्रकार 40 परिवारों की संरचनाओं (मकान/स्ट्रक्चर) तथा 587 परिवारों की शामलात भूमि का अधिग्रहण किया गया है जबकि 3 अन्य परियोजना प्रभावित परिवार हैं।

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उपायुक्त ने कहा कि रेणुका बांध प्रभावित परिवारों की विस्तृत सूचियां उपायुक्त सिरमौर की अधिकारिक वैबसाईट पर उपलब्ध है जहां पर इनका अवलोकन किया जा सकता है। इसके अलावा आमजन की जानकारी हेतु सम्बन्धित पटवार वृतों, पंचायत कार्यालयों में भी यह सूची 16 मई से 11 जुलाई 2023 तक अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी।

उन्होंने कहा कि सभी सम्बन्धित व्यक्ति जिनकी भूमि या घर इस परियोजना हेतु अधिगृहित हुए हैं और उनका नाम इस सूची में सम्मिलित नहीं है या गलत रूप से सम्मिलित है, उन्हें सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी का कोई दावा या आक्षेप हो तो वह लिखित रूप में रेणुका जी बांध परियोजना कार्यालय ददाहू व सम्बन्धित तहसीलदार कार्यालय में 11 जुलाई 2023 तक प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरांत प्राप्त दावे व आक्षेप मान्य नहीं होंगे।

सुमित खिमटा ने बताया कि दावे व आक्षेप प्राप्त होने की अवधि समाप्त होने के 15 दिन के भीतर अन्तिम रूप से सूचि को अधिसूचित कर दिया जाएगा।